वृद्धावस्‍था पेंशन योजना


वृद्धावस्‍था पेंशन योजना पात्रता :-
निम्‍नांकित पात्रता रखने वाले निराश्रित 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला को पेंशन स्‍वीकृत की जा सकती है -

• राजस्‍थान का वास्‍तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अवधि से राजस्‍थान में रहता हो।
• जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो।
• उसके कुटुम्‍ब का कोई सदस्‍य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।
• गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्‍यक्ति (स्‍त्री/पुरूष) को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्‍थान स्‍टेट एड्स कन्‍ट्रोल सोसायटी के यहॉं पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्‍बन्‍धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।
• सीमान्‍त कृषकों के लिये विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स     500 रूपये प्रतिमाह पेंशन
75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स     750 रूपये प्रतिमाह पेंशन

आवेदन कहॉं करें :-
पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्‍ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं।

 मुकेश पुनिया
 9549225085


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